कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है, और भारत में भी इसके संक्रमित मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसी के चलते केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार इस लॉकडाउन को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बाँटा गया है, और इनमें सशर्त कुछ छूट भी दी गई है।
देश में कितने जिले कौन से जोन में है-
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Lockdown 3.0 क्या-क्या बंद –
Lockdown 3.0 कि गाइड लाइन के अनुसार देशभर में पहले की तरह शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक स्थल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, जिम, सपा, सैलून, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा आदि सब बंद रहेंगे।
देश के सभी मेट्रो शहरों और महानगरों को रेड जोन में रखा गया है क्योंकि यहां पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है।
कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।
इसके साथ ही किसी भी जोन में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और वृद्धों को भी घरों से नहीं निकलने के लिए कहा गया है।
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रेड जोन में कितनी छूट –
रेड जोन में फोर व्हीलर गाड़ी में ड्राइवर समेत एक व्यक्ति के जाने की छूट दी गई है, इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में मनेरगा और लघु उद्योगों को भी जारी रखने की छूट दी गई है। निजी दफ्तरों को भी 33% स्टाफ के साथ काम को मंजूरी दी गई है।
रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी होगी।
ग्रीन, ऑरेंज जोन में क्या खुला क्या बंद –
ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बसों की सेवा मंजूरी दी गई है, ऑरेंज जोन में भी एक टैक्सी में ड्राइवर्स समेत 2 व्यक्तियों के आने जाने की छूट दी गई है, इसके अलावा पान मसाला, गुटखा, तंबाकू व शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी गई है।
किसी भी जोन में शाम 7:00 से सुबह 7:00 तक सिर्फ जरूरी काम के लिए आने जाने को मंजूरी दी गई है।
2 गज की दूरी है जरूरी, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें घर पर रहें, सुरक्षित रहें।